Saturday, May 16, 2026
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पति को नहीं मिली जमानत फौजी की पत्नी का कत्ल बीच सड़क पर गोलियों से भून डाली थी विवाहिता

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आगरा में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या व अन्य आरोपों के मामले में राजस्थान धौलपुर के गांव राजा खेड़ा निवासी मृतका के फौजी पति मनोज कुमार ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दिया।थाना फतेहाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार हरी सिंह की तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 17 साल पहले उन्होंने अपनी पुत्री मंजू देवी की शादी आरोपी फौजी मनोज कुमार के साथ की थी। पिछले 9 साल से पुत्री और दामाद के बीच पारिवारिक विवाद होने पर मुकदमेबाजी चल रही थी। 18 जुलाई 25 को पुत्री मंजू देवी अपनी पुत्री मोहनी के साथ दीवानी से मुकदमे की तारीख कर घर लौट रही थी। फतेहाबाद से पीछा करते चले आ रहे 7 लोगों ने मां बेटी को गांव सारंगपुर पास घेरकर गोली मार दी। पुत्री की मौत हो गई। उसकी पुत्री मोहनी को धमकी दी कि किसी से शिकायत की तो उसकी भी हत्या कर देंगे। आरोपी ने पुत्री की हत्या अपने नाबालिग भतीजे से करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पति सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।