गत 24 मई को बिल्डर बाबा साहनी की आत्महत्या के मामले में अजय गुप्ता और उसका बहनोई अनिल गुप्ता न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद हैं। आरोपियों की दो दिन पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत खारिज हो गई थी। आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन, मंगलवार को कोर्ट में अभियोजन की ओर से यह कहकर समय मांगा गया कि मुकदमे के विवेचना अधिकारी बदले गए हैं। साहनी आत्महत्या मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वायड (एसआईएस) को सौंप दी गई है। इसकी विवेचना अब इंस्पेक्टर संजय कुमार करेंगे। इसी को लेकर अभियोजन ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए समय भी मांगा। इस पर न्यायालय ने आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के लिए छह जून की तिथि नियत की है। अदालत ने अब जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए छह जून की तिथि मुकर्रर की है। मुकदमे की विवेचना एसआईएस के हवाले कर दी गई है। इसके लिए अब राजपुर थाने के दरोगा सुमेर सिंह से हटाकर विवेचना इंस्पेक्टर संजय सिंह को दी गई है।






