Wednesday, April 15, 2026
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HC ने पौड़ी एसएसपी को दिए ये आदेश गढ़वाल विवि में छात्र आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्था मामले में सुनवाई

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नैनीताल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्रों के आंदोलन के बाद चरमराई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को मामले में 2 हफ्ते तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। बीती 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही एचएनबी गढ़वाल विवि के कुलपति कार्यालय और विवि के प्रशासनिक ब्लॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करें. जिस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पुलिस विभाग ने स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है। विवि के गेट पर लगे ताले समेत आंदोलन कर रहे छात्रों के कैंप परिसर से हटा दिए गए हैं। जिस पर कोर्ट ने परिसर में वर्तमान यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तिथि नियत की है, तब तक राज्य सरकार से जवाब देने के आदेश दिए हैं. आज वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में पूरे मामले की सुनवाई हुई. विवि की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के आंदोलन से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। कुलपति कार्यालय और प्रशासनिक ब्लॉक में तालाबंदी की वजह से विश्वविद्यालय के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। विवि का कहना है कि छात्रों के धरना और प्रदर्शन की वजह से तमाम काम लटक गए हैं। इसलिए प्रशासनिक भवन और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को आदेश दिए जाएं। छात्र अपनी कई मांगों को लेकर विवि परसिर में आंदोलन कर रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली, लाईबेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और प्रोग्रामर के पद आरक्षित हैं, उनको विवि की ओर से अनारक्षित कर दिया है, ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जिसकी वजह से विवि के समस्त प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए विवि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश पुलिस को दिए जाएं।