Sunday, April 5, 2026
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई व लाइटिंग का एएसआई को आदेश दिया है। रमजान के मौके पर जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग की हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। एएसआई को एक सप्ताह की मोहलत दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने कोर्ट से कहा कि मोहलत के बावजूद एएसआई ने सर्वे नहीं किया। कहा कि आज सुबह अधिकारियों की टीम सर्वे के लिए पहुंच रही है। इस पर कोर्ट ने एएसआई को फटकार लगाई और कहा कि बार बार मोहलत लेने के बावजूद एएसआई मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर स्पष्ट जवाब देने और सफेदी कराने से कतरा रही है, जबकि मस्जिद की सफेदी कराना एएसआई की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा एएसआई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कोर्ट ने कहा राजनीतिक कारणों से एएसआई के अधिकारी खुद को बचा रहे हैं।

मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर दाखिल की थी आपत्ति
संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च के लिए टाल दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी व कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गईं हैं। इसके फोटोग्राफ भी एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए थे।कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई व उगी हुईं झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए समय लिया था। हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है।