Saturday, April 11, 2026
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चरस के साथ पकड़े आरोपियों को 12 वर्ष की सजा सुनाई

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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की न्यायालय से वर्ष 2021 में तीन किलोग्राम से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 12 वर्ष के कारावास तथा 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। मामले की सुनवाई में अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि थानाध्यक्ष रमेश बोहरा 25 फरवरी 2021 को पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। भीमताल टीआरसी तिराहे के पास दो व्यक्ति मल्लीताल से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे।

सत्यापन बाबत पूछने पर उन्होंने बताया कि वह टैक्सी से जा रहे हैं। पुलिस की चेकिंग के चलते उनका वाहन पीछे है और वह पैदल आ गए। वाहन बाबत पूछने पर वह घबरा गए। उनके बैग की तलाश लेने पर उनके बैग से संदिग्ध नशीली वस्तु बरामद हुई। त्वरित क्षेत्राधिकारी प्रमोद साह को इसकी जानकारी दी गई।उनके समक्ष नशीले पदार्थ की तोल करने पर सुमित के बैग से 1.517 किलो और आनंद सिंह के बैग से 1.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई। उनके दसस्तावेज की पड़ताल में उनके सोनीपथ हरियाणा निवासी होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।पुलिस की ओर से आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद। न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई।