Wednesday, August 5, 2026
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नैनीताल पालिका के रिटायर कर्मियों को सेवानिवृत्ति का लाभ न दिए जाने के मामले में सुनवाई

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नैनीताल। नगर पालिका परिषद नैनीताल के रिटायर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के समस्त लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की। आज मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ देने के लिए नगर पालिका परिषद नैनीताल के हित में 2 करोड़ 1 लाख दे दिए हैं। जिसके बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की है। सफाई कर्मचारी मंजू देवी और कृष्णा देवी ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका में सुनवाई करते हुए नैनीताल नगर पालिका और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि उन्हें समस्त सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाएं।

नगर पालिका की ओर से कोर्ट के आदेश के क्रम में कहा गया कि उनके पास इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ देने के लिए बजट नहीं है। इसलिए इन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं दे सकते हैं। अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनकी नगर पालिका की पूरी सेवा करने के बाद ही सेवानिवृत्त हुई है। इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाएं। जो उनका अधिकार और हक है। आज वे सेवानिवृत्त होने के बाद रोजी और रोटी के लिए भटकने को मजबूर हो गए। लिहाजा, उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिलाएं जाएं। वो अपना आगे का जीवन आसानी से जी सके। अब मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।