नैनीताल। द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत से शनिवार को वर्ष 2021 में भवाली क्षेत्र के चर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 20 दिसंबर 2021 की रात्रि शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर मृतक और मुख्य आरोपी मोहित कुमार आर्य के बीच विवाद की शुरुआत हुई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस की ओर से भवाली क्षेत्र के निवासी मोहित कुमार आर्य, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। कहा कि दोषियों से वसूली गई कुल 1.5 लाख रुपये की राशि मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।






