रुद्रपुर। एक व्यक्ति ने 21 अगस्त 2023 को कोतवाली में दी तहरीर में कहा था कि 20 अगस्त 2023 की शाम उनका बेटा नानी के घर गया था। वहां रहने वाला रोहताश निवासी रम्पुरा उनके बेटे को कमरे में ले गया और उसके कपड़े उतारकर बदतमीजी करने लगा था। आरोपी ने बेटे के गाल दांतां से काट दिए थे। उनका बेटा किसी तरह घर से बाहर निकला और मोहल्ले वालों को घटना की जानकारी दी। आरोपी ने बेटे को घटना की जानकारी किसी को देने पर चाकू से गला काटने की धमकी दी थी। इस दौरान रोहताश वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर 23 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 21 अक्तूबर 2023 को विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में चला था। अदालत ने रोहताश को सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ ने बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करने के आदेश दिया है।






